Property Possession – अगर आप हरियाणा में रहते हैं और प्रॉपर्टी कब्जे के लिए महीनों से परेशान हैं, तो अब आपकी चिंता खत्म होने वाली है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्यवासियों के लिए कब्जा प्रमाणपत्र महज 72 घंटों यानी 3 दिनों में जारी करने का फैसला लिया है। ये बदलाव सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत लाया गया है, ताकि जनता को समय पर और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें।
अब कब्जा प्रमाणपत्र के लिए नहीं करना पड़ेगा महीनों इंतज़ार
पहले जहां लोगों को कब्जा प्रमाणपत्र लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और महीनों इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब ये काम सिर्फ तीन दिनों में हो जाएगा। यानी अगर आपने आवेदन कर दिया है, तो 72 घंटों के अंदर आपको आपके प्लॉट या मकान का अधिकारिक प्रमाणपत्र मिल जाएगा। ये न केवल नागरिकों के लिए राहत की बात है, बल्कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक ठोस कदम भी है।
सेवा का अधिकार अधिनियम में जुड़ीं नई सुविधाएं
सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत अब HUDA की कई नई सेवाओं को भी शामिल कर लिया गया है। इन सेवाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की जिम्मेदारी भी साफ तौर पर तय की गई है। कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer) को सेवा प्रदान करने वाला अधिकारी बनाया गया है, जबकि उपमंडल अभियंता (Sub Divisional Engineer) प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और संपदा अधिकारी (Estate Officer) द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे। यानी अगर तय समय में सेवा नहीं मिलती तो आप सीधे अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं।
जमीन सीमांकन और DPC सेवाओं के लिए भी तय हुए दिन
HUDA की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में न सिर्फ कब्जा प्रमाणपत्र, बल्कि अन्य जरूरी सेवाओं के लिए भी समयसीमा तय की गई है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने जमीन के सीमांकन (Demarcation) के लिए आवेदन किया है, तो वह काम चार दिन में पूरा कर दिया जाएगा। इसी तरह, ड्रेनेज पाइपलाइन कनेक्शन (DPC) का काम अब अधिकतम पांच दिनों के भीतर पूरा करना होगा।
पानी, सीवर, सड़क और लाइट की सेवाओं के लिए तय हुई टाइमलाइन
सरकार ने केवल प्रॉपर्टी से जुड़ी सेवाओं तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि रोजमर्रा की बुनियादी ज़रूरतों से जुड़ी सुविधाओं के लिए भी सख्त समयसीमा लागू कर दी है। जैसे कि अगर आपके इलाके में जलापूर्ति लाइन खराब है तो उसे पांच दिन में ठीक कर दिया जाएगा। कम प्रेशर से पानी आ रहा है तो भी पाँच दिन में समाधान होगा। सीवर लाइन या मेनहोल में ब्लॉकेज है तो उसे भी पांच दिन के अंदर दुरुस्त किया जाएगा।
सड़कों की सफाई, बर्म की मरम्मत और पाटहोल (गड्ढे) भरने जैसे कार्यों के लिए भी अब जिम्मेदार अधिकारियों को समय के अंदर काम पूरा करना होगा। रोड गड्ढों की मरम्मत के लिए 10 दिन की समयसीमा रखी गई है। वहीं स्ट्रीट लाइट अगर खराब है, तो उसे 3 दिन में रिपेयर किया जाएगा। पार्कों में पौधारोपण जैसे बागवानी कार्यों के लिए भी 7 दिन का वक्त तय किया गया है।
सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की पहल
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। पहले जहां फाइलें महीनों तक टेबल पर धूल फांकती रहती थीं, अब वैसा नहीं होगा। सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पारदर्शी बनेगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो जाएगी। इससे आम लोगों का भरोसा सिस्टम पर बढ़ेगा और सेवाएं भी वक्त पर मिलेंगी।
जनता को समय पर सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता
हरियाणा सरकार की ये पहल न केवल लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगी बल्कि एक सकारात्मक प्रशासनिक मॉडल भी पेश करेगी। चाहे कब्जा प्रमाणपत्र हो या सड़क की मरम्मत, हर सेवा का एक निश्चित समय तय करने से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सरकारी सेवाएं भी “डेडलाइन” में मिलेंगी, वो भी बिना ज्यादा भागदौड़ के।
Disclaimer
यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है और इसमें दी गई जानकारी आधिकारिक अधिसूचनाओं पर आधारित है। किसी भी सेवा से जुड़ी स्थिति जानने या शिकायत दर्ज कराने के लिए संबंधित सरकारी वेबसाइट या विभागीय अधिकारियों से संपर्क करें।